देश की कन्याओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है। देश की बेटियों के लिए चलाई गई एक ऐसी ही योजना उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (UP Shadi anudan Yojana) है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रहने वाली सभी गरीब बेटियों की शादी के लिए ₹51000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
Shadi anudan Yojana के तहत कोई भी गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद(51 हजार रुपए) प्राप्त कर सकता है।
इस पोस्ट में हम विवाह अनुदान योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह भी जानेंगे उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना(Shadi anudan Yojana) का उद्देश्य क्या है और इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है?
Scheme Name | Shadi anudan Yojana (उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना) |
Launch Date | 2021 |
Launch by | योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister) |
Supervised by | UP Government |
Official website | http://shadianudan.upsdc.gov.in |
Helpline Number | 1800 419 0001
1800 180 5131 0522 2288861 0522 2286199 |
Shadi anudan Yojana क्या है?
शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई beneficiary योजना है। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही ले सकते हैं। इस योजना के तहत गरीब मजदूरों, किसानों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार ₹51000 की आर्थिक मदद प्रदान करती है।
Shadi anudan Yojana का उद्देश्य क्या है ?
शादी अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब बेटियों की शादी कराना है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से बेटियों की शादी समय से नहीं करवा पाते। इसी को मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शादी अनुदान योजना को लॉन्च किया था।
स्कीम को लॉन्च करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था– “ये योजना देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए है। इस योजना के तहत लाभ पाकर बेटियां की शादी मां-बाप पर बोझ नहीं बनेगी। इस योजना से समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच खत्म होगी।”
Shadi anudan Yojana key Points
- यह राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसका लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही ले सकते हैं।
- इस योजना के तहत पिछड़े हुए लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, अनुसूचित जाति के लोग भी लाभ ले सकते हैं।
- शादी के वक्त कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक और वर की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शादी से 90 दिन पहले आवेदन करना होता है। शादी के 90 दिन बाद भी आवेदन किया जा सकता है।
- शादी अनुदान योजना के तहत आवेदक को ₹51000 मिलते हैं।
Shadi anudan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र ( फोटो के साथ)
- हस्ताक्षर या अंगूठे की scanned image
- परिवार कुटुंब रजिस्टर की फोटो
- किसी राष्ट्रीय बैंक खाते में पासबुक
Shadi anudan Yojana के लिए जरूरी पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के लोग ही ले सकते हैं।
- परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये (ग्रमीण क्षेत्र के लिए) और शहरी क्षेत्र के लोगों के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद अप्लाई किया जा सकता है।
- लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, दसवीं का सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर नकल, चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र मान्य है।
- आयु प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में इस फॉर्म को डाउनलोड करके खंड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर लगवाई जा सकती है।
- एक परिवार की केवल दो ही बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती है।
- वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा श्रेणी में आने वाले लोगों को आय प्रमाण पत्र दर्ज करना जरूरी नहीं है। इस योजना में आवेदन के लिए लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी भर सकते हैं ।
Shadi anudan Yojana के लिए online कैसे अप्लाई करें?
शादी अनुदान योजना के लिए केवल ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है। इस योजना के लिए आप खुद अपने मोबाइल या पीसी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अप्लाई करना ना आता हो तो आप CSC center से अप्लाई करवा सकते हैं।
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें।
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कई सारी लिंक्स देखने को मिलेंगे।
- यहां पर आपको आवेदन करने के लिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी निजी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- शादी के कार्ड पर अंकित शादी की तारीख
- जनपद
- आपका निवास क्षेत्र शहरी या ग्रामीण
- तहसील
- विकास खंड
- ग्राम
- आवेदक का नाम, स्थाई पता, पिन कोड
- आवेदक का फोटो, कन्या की फोटो और पहचान पत्र
- जाति धर्म
- कन्या के वर का विवरण
- बैंक खाता विवरण
- यह सब जानकारी दर्ज करने के बाद save पर क्लिक करें। save पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
- इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल कर रखें।
- Save करने के बाद आपको वापस होम पेज पर आना है। होम पेज पर आवेदन संशोधन पत्र लिंक पर क्लिक करें।
- यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पर आपको सिर्फ application number और bank account number दर्ज करके generate password पर क्लिक करना है।
अब आपको नई विंडो देखने को मिलेगी, इस विंडो में आपको
- Category
- Application number/ registration number
- Bank account number
- नाम दर्ज करके generate पर क्लिक करना है।
जनरेट पर क्लिक करते ही आपको आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।
आवेदन पत्र प्रिंट आउट कैसे लें?
शादी अनुदान योजना के लिए प्रिंटआउट निकलवाना बहुत जरूरी है। यह प्रिंट आउट निकलवा कर आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाना होगा। वहां पर यह प्रिंटआउट जमा कराने के बाद ही बैंक खाते में आर्थिक मदद मिलेगी।
- आवेदन पत्र प्रिंटआउट कराने के लिए सबसे पहले शादी अनुदान योजना ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें।
- वेबसाइट पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें से “आवेदन पत्र प्रिंट ” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको लॉगइन स्क्रीन देखने को मिलेगी। इस लॉगइन स्क्रीन में एप्लीकेशन नंबर , बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड आदि भरना होगा। कैप्चा कोड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
- आपके सामने आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा। इस आवेदन पत्र के ऊपर दाई तरफ PRINT का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस कमांड पर क्लिक करते ही प्रिंट आउट निकल आएगा।
UP विवाह योजना आवेदन हेतु दिशा निर्देश की जानकारी
यूपी विवाह योजना दिशा निर्देश (terms & conditions) पढ़ने के नीचे लिए लिंक पर क्लिक करें।
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति | Terms & conditions PDF File |
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी | Terms & conditions PDF File |
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी | Terms & conditions PDF File |
Shadi Anudan yojana Helpline Number
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति | 1800 419 0001 |
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी | 1800 180 5131 ( toll free)
0522 2288861 ( deuputy directory)
|
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी | 0522 2286199 |
विवाह अनुदान योजना के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से बैंक में खाता होना चाहिए?
विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि केवल और केवल राष्ट्रीय बैंकों के खातों में ही आती है। इसलिए अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन फॉर्म में केवल राष्ट्रीय बैंक खाते का अकाउंट नंबर ही डालें। नीचे कुछ राष्ट्रीय बैंकों की लिस्ट दी गई है:
- आंध्रा बैंक
- इलाहाबाद बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- केनरा बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- कॉर्पोरेशन बैंक
- देना बैंक
- इंडियन बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- ओरिंएटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- सिंडीकेट बैंक
- यूको बैंक
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- विजया बैंक
इस योजना का लाभ लेने के लिए सहकारी बैंक (Cooperative Banks) और प्राइवेट बैंक के अंतर्गत खोले गए कहते मान्य नहीं हैं ।
FAQ
शादी अनुदान की राशि कितनी मिलती है?
इस योजना के तहत ₹51000 की राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में आती है।
Shadi Anudan Status 2021 को कैसे चेक करें?
Shadi Anudan Status को चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें। इस वेबसाइट पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको “आवेदन पत्र की स्थिति लिंक” पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नई विंडो देखने को मिलेगी। इस विंडो में आपको एप्लीकेशन नंबर, बैंक खाता नंबर, पासवर्ड, और कैप्चा कोड भरना है। इसके बाद login पर क्लिक करें। Login होने के बाद आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति को देख पाएंगे।
यूपी विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु कहाँ जाना होगा ?
– इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको यूपी विवाह अनुदान योजना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप खुद भी अपने मोबाइल या पीसी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कत हो तो आप CSC सेंटर पर भी जा सकते हैं।
विवाह अनुदान योजना हेतु एक परिवार से कितनी कन्या को इसका लाभ मिलता है?
एक परिवार से केवल 2 ही कन्या इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
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